जनपद देवरिया में भी पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू
- डॉ. रमेश यादव, संवाददाता देवरिया
- Nov 05, 2019
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देवरिया(सू0वि0) 05 नवंम्बर। जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया है कि माह नवम्बर 2019 में शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अन्तः जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू किया गया है। पोर्टेबिलिटी सुविधा के माध्यम से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राशन दुकान से सम्बद्ध कोई भी राशन कार्ड लाभार्थी उसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्रापत कर सकता है। इसका लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित लाभार्थी या उसके परिवार के कम से कम 01 व्यक्ति का आधार सीडेड होना अनिवार्य है, क्योकि समस्त पोर्टेबिलिटी ट्राॅजेक्शन आधार आॅथेन्टिकेशन के माध्यम से ही किये जायेगें। पोर्टेबिलिटी ट्राॅजेक्शन के माध्यम से लाभार्थी को अपने राशन कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न एक बार में ही प्राप्त करना होगा। अर्थात सुविधा के अन्तर्गत एक लाभार्थी के पास खद्यान्न प्राप्त करने का एक से अधिक मौका नही होगा। पोर्टेबिलिटी सुविधा मिट्टी के तेल वितरण पर लागू नही होगा। मिट्टी का तेल लाभार्थी को अपनी मूल उचित दर दुकान से प्राप्त करना होगा। पोर्टेबिलिटी द्वारा ट्राॅजेक्शन प्रारम्भ होने के उपरान्त किसी भी दशा में खद्यान्न का मैनुअल वितरण किसी भी उचित दर दुकान पर अनुमन्य नही होगा। जनपद के नगरीय क्षेत्रो में पूर्व से ही यह व्यवस्था लागू है।
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