बदलापुर: विवाहिता से दुष्कर्म मामले में थानाध्यक्ष पर लटकी कार्यवाई की तलवार

जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों एवं रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थानाध्यक्ष बदलापुर के खिलाफ सीजेएम ने प्राथमिकी दर्ज करने व विवेचना का आदेश संबंधित थानाध्यक्ष को दिया। रिपोर्ट 24 घंटे में कोर्ट में प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। 
महिला ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि 8 जून 2018 को 9 बजे रात शौच के लिए घर से कुछ दूरी पर गई थी। इतने में राम अनुज व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति उसे दबोच लिए। उसका मुंह बांधकर चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी दी कि कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे। पीड़िता थाने पर प्रार्थना पत्र देने गई तो थानाध्यक्ष ने सुलह का दबाव डाला। तैयार न होने पर गालियां देते हुए डांट कर भगा दिया। पुलिस अधीक्षक को घटना की सूचना दी तो थानाध्यक्ष और नाराज हो गए। न तो पीड़िता का मेडिकल कराए और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। उन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग किया। विधि एवं आदेश की अवहेलना की। पीड़िता ने मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी को रजिस्टर्ड डाक से घटना की सूचना दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

रिपोर्टर

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