दाता तालाब के अतिक्रमण को लेकर धारा 144 लागू

देवघर से पप्पू यादव की रिपोर्ट अखिल भारती समाचार                                             

झारखंड, देवघर ।। उपायुक्त नैंसी सहाय के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दण्डाधिकारी विशाल सागर के द्वारा मौजा नीलकंठपुर, थाना नं0 415 के दाग नं0 88 पर अवस्थित दाता तालाब के अतिक्रमण एवं तालाब में कचड़ा-मलबा भरे जाने संबंधी मामले को पर संज्ञान लेते हुए उक्त क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर उक्त क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है। ज्ञात हो कि इसके पूर्व नगर आयुक्त  अशोक कुमार सिंह के द्वारा बिलासी टाउन के निवासियों की ओर से प्राप्त लिखित आवेदन के आलोक में आवश्यक जांच कराते हुए आगे की कार्रवाई हेतु उपायुक्त, देवघर से पत्राचार की गयी थी एवं मौजा नीलकंठपुर, थाना नं0 415 के दाग नं0 88 पर अवस्थित दाता तालाब का अतिक्रमण एवं तालाब में कचड़ा-मलबा भरे जाने के संबंध में जानकारी देते हुए अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था, ताकि तालाब की धार्मिक महत्ता बनी रहे एवं वहां के निवासियों के लिए जलस्त्रोत की कमी न हो। विदित है कि बिलासी टाउन के कुछ निवासियों के द्वारा नगर आयुक्त को लिखित आवेदन देकर सूचित किया गया था कि शिवगंगा तट के उतरी छोर पर अवस्थित दातासाहेब के तालाब को शाह मुनव्वर ईकबाल, पिता-स्व शाह मुजफ्फर ईकबाल के द्वारा इस धार्मिक पवित्र मस्जिद के तालाब को कचड़ा-मलबा डालकर डोजर से भरा जा रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त के द्वारा टैक्स दारोगा एवं नगर निगम के अमीन द्वारा स्थल जांच करवाया गया। स्थल जांच के दौरान पाया गया कि शिकायतकर्ता का कथन सत्य है एवं पूर्व से हीं इस तालाब में कचड़ा-मलबा डालकर तालाब के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है एवं  इस पवित्र तालाब के भरे जाने से दाता साहेब मस्जिद की पवित्रता एवं उक्त स्थल के भू-भाग में प्राकृतिक जलस्त्रोत की कमी हो जायेगी। साथ हीं वर्षा के दिनों में तालाब के भरे जाने से जलसंचयन में भी दिक्कत होगी। 

इसके अलावा देवघर के न्यायालय में MIS Case No. 11/02-03 में पारित आदेश दिनांक-13.01.2020 के अवलोकनोपरांत पाया गया कि विषयगत तालाब एक सैरात है, जिसकी प्रविष्टि देवघर अंचल स्थित सैरात पंजी मे दर्ज है। विषयगत तालाब की बन्दोबस्ती वर्ष 63-64 से 74-75 तक की गई है एवं यह तालाब सार्वजनिक है व मस्जिद में आने-जाने वाले आमलोगों एवं श्रद्धालुओं के उपयोग में आता है।

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