भिवंडी में तीन लोगों के हत्या प्रकरण में आरोपियों को आजीवन कारावास

भिवंडी ।। भिवंडी नासिक महामार्ग पर वर्ष 2012 में दो ट्रक चालकों सहित  एक क्लीनर की हत्या प्रकरण में तीन आरोपियों को ठाणे जिला सत्र न्यायालय के न्यायधीश  एच.एम.
पटवर्धन ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं जिसमें अनिस नबी खाँ,सकुर अब्दुल रहेमान खाँ व अजितकुमार मिश्रा का समावेश हैं. वही सकुर अब्दुल रहेमान खाॅ को भिवंडी तालुका पुलिस ने मध्य प्रदेश के चंबल घाटी से गिरफ्तार किया था. इस प्रकार की जानकारी तत्कालीन जांच अधिकारी व ठाणे गुनाह शाखा के पुलिस निरीक्षक  किशोर खैरनार ने दिया था ।
     
घटना के अनुसार राजेश यादव , हरि सिंह बलराम व क्लीनर नितीन बलराम की हत्या तथा दूसरे क्लीनर छोटू उर्फ श्रीकांत यादव को गंभीर रुप से जख्मी तीनों आरोपियों ने मिलकर किया था.30 नवम्बर‌ 2012 को भिवंडी तालुका में स्थित भिवंडी व- पडघा के धापशीपाडा गांव के पास सड़क किनारे तीनों का शव तालुका पुलिस को मिला था. शव के शिनाख्त नहीं होने के कारण मृतकों के हाथ पर गुदा गोदना के अनुसार तालुका पुलिस को शंका थी कि तीनों ट्रक ड्राइवर हैं इसी के आधार मानकर पुलिस ने छानबीन शुरू की थी. शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया था.इसी दरम्यान एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के तीन ट्रक गायब होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी. इस सूचना के तुरंत बाद पुलिस को एक बडा सबूत लग चुका था. वही पर तालुका पुलिस ने घायल अवस्था में दूसरे क्लीनर छोटू भी भिवंडी - कशेली पुल के पास मिल‌ चुका था. छोटू के निशान देही पर तीनों आरोपियों को भिवंडी तालुका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था . गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने हत्या का जुर्म भी कबूल लिया.इस प्रकरण में दोषारोप पत्र भिवंडी तालुका पुलिस ने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया. जिसकी सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील वर्षा चंदने ने द्वारा दिया गया सबूत तथा 24 गवाहों के आधार पर माननीय न्यायाधीश ने तीनों की हत्या के जुर्म में तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10 - 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी हैं। 

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