कल्याण डोम्बिवली मनपा आयुक्त ने दुकानों के लिए जारी किया नया आदेश, पालन ना करने पर होगी कार्यवाई

कल्याण ।। कोरोना जैसी भयानक महामारी पर नियंत्रण लाने के लिए देश मे लॉक डाउन किया गया जिसके पश्चात जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकान छोड़ सभी दुकानों को बंद कर दिया गया परंतु लोगो की भीड़ कम होने का नाम नही ले रहा था आखिरकार कडोमपा ने मंगलवार 7 अप्रैल से क्लीनिक व मेडिकल दुकानों को छोड़ बाकी के सभी दुकानों पर बंदी का आदेश दिया है ।

गौरतलब हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉक डाउन की घोषणा की थी जिसके पश्चात शहर में क्लीनिक, मेडिकल, डेरी, किराना व भाजीपाला की दुकानों को छूट दी गयी थी लॉक डाउन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि भीड़ एकत्रित ना हो और लोगो मे दूरी बनी रहे परंतु इस दौरान भी पाया गया कि सोशल डिस्टेंसीग का पालन नही किया जा रहा था और भारी संख्या में लोग एकजुट हो रहे थे आखिरकार कल्याण डोम्बिवली मनपा ने अब और सख्त कदम उठा लिए और मंगलवार 7 अप्रैल से शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक क्लीनिक, अस्पताल व मेडिकल दुकानों को छोड़ बाकी के सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया है मनपा जनसंपर्क अधिकारी माधवी ने बताया कि यह आदेश शासन की तरफ से जारी किया गया है मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने कहा कि अब किराना, डेरी व भाजीपाला की दुकाने केवल सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी उसके बाद सभी दुकाने बंद रहेंगी जो दुकानदार इस आदेश की अव्हेलना करेगा उसपर भारतीय दंड संहिता 45 ऑफ 1860 कलम के 188 तहत दंडनीय कार्यवाई की जाएगी ।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट