जिलाधिकारी जौनपुर का आदेश

 जौनपुर।। लागू लॉक डाउन (04 मई 2020 से दो सप्ताह) के क्रम में शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुपालन में जनपद जौनपुर में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गई है।चूंकि जनपद जौनपुर ऑरेंज जोन में है, अतः ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल लागू रहेगा, हॉट-स्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी में उल्लिखित निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेगी, समस्त धार्मिक/पूजा स्थल, जनसामान्य हेतु बंद रहेंगे, धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेगें। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क, बार एवं सभागार, थिएटर आदि स्थान जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन सायं 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक निषिद्ध रहेगा। पूर्व में अनुमति की गई औद्योगिक गतिविधियां एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित गतिविधियां निर्धारित एसओपी का पालन करते हुए जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों एवं निर्माण की गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए (दो गज की दूरी) समस्त दुकानों के खुलने की अनुमति रहेगी। शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर निकायों  की सीमा के अंदर समस्त मॉल, मार्केट कांप्लेक्स एवं मार्केट बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकाने पूर्व की भांति खुली रहेगी। शहरी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करते हुए समस्त एकल दुकानें  (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10:00 बजे से सायं  7:00 बजे तक खोलने की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने की शर्त पर रहेगी। जनपद में केवल ऐसे व्यक्तिगत चार पहिया वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी जिन्हें पास जारी किया गया हो, इसमें अधिकतम दो यात्री ड्राइवर के अतिरिक्त अनुमन्य रहेंगे। सभी को घर से बाहर निकलने एवं सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर/मास्क का लगाना अनिवार्य होगा। शादी संबंधी आयोजनों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। गुटका, तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। कार्यालयों में कार्यस्थल पर फेस कवर /मास्क लगाना अनिवार्य होगा।कार्यालय परिसर में प्रवेश /निकासी पर हैंडवाश तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा परिसर का निरंतर सेनिटाइजेशन किया जाए। कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी कार्मिक आरोग्य सेतु एप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेगे तथा नागरिक भी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेगें। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे, सिवाय अपरिहार्य परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। मॉल/वस्तुओं के परिवहन जिसमें खाली ट्रक भी शामिल है के परिवहन की पूर्ण अनुमति रहेगी, शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्व में दी गई अनुमति के अनुसार चलती रहेगी।

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