जो दुकानदार नियम का पालन नहीं करेगा उस पर होगी कार्रवाई

जमुई ।। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आज जमुई में ई-रिक्शा में लाउडस्पीकर लगाकर शहर के चौक-चौराहे एवं बाजारों में जिला प्रशासन द्वारा दुकान खोलने संबंधित दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने संबंधित प्रचार-प्रसार किया गया। इसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जिला प्रशासन के आदेश का हवाला देते हुए दुकानदारों को तय दिन एवं तय समय के अंतराल में दुकान खोलने की अपील की।कहा कि यदि कोई भी दुकानदार नियम का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उनकी दुकानें सील करने के साथ-साथ उन पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रचार के माध्यम से दुकानदारों को शारीरिक दूरी का पालन कर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी बनाए रखने एवं सभी को मास्क लगाने की अपील की है। व्यावसायियों से चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि आपकी एक चूक शहर को रेड जोन में बदल सकता है। इसलिए जिला प्रशासन का सहयोग करें और अपने शहर को रेड जोन में आने से बचाएं।

दुकान खोलने संबंधित निर्देश

- कपड़े एवं रेडिमेड की दुकान और ऑटो पा‌र्ट्स, स्पेयर्स दुकान सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे।

समय - 10 बजे से 4 बजे तक

- मंगलवार एवं गुरुवार और शनिवार को अन्य उपभोक्ताओं की दुकानें खुलेगी।

समय- 10 बजे से 4 बजे तक

सोमवार से शनिवार तक इलेक्ट्रिक दुकान, पंखा, कूलर, बैटरी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के साथ-साथ मोबाइलए कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल गैराज, सीमेंट, छड़, लोहा, पेंट, पाइप, सेनेटरी, हार्डवेयर, शंटरिग सामग्री वाली दुकाने खुलेगी।

समय- 10 बजे से 4 बजे तक प्रशासन ने रविवार को सभी प्रकार की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है।

रिपोर्टर

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