13दिसंबर 2020 तक समस्त लाइसेंसी जमा करें अपना तीसरा शस्त्र - जिलाधिकारी सुल्तानपुर

सुल्तानपुर, उत्तर - प्रदेश ।। सुल्तानपुर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी  सी. इंदुमती ने उन शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपना तीसरा शस्त्र लाइसेंस को जमा या सरेंडर करने के लिए कहा है जिसके संबंध में शासनादेश सं-2 दिनांक 29 जनवरी 2020के क्रम में आर्म्स (संशोधन) ऐक्ट 2019 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत धारा -3 (2) में किए गए संशोधन के बाद तथा शासन के पत्र सं 3/2020 जी आई- 187 छ:- पु - 5- 2020-1(12)/2015 दिनांक 23.06.2020के क्रम में डीएम ने उन सभी लाइसेंसी जिन्होंने लाईसेंस लिया है ,जिनके पास 3 शस्त्र दर्ज हैं वे अपने तीसरे शस्त्र को दिनांक 13.12.2020 तक जमा कर दें और उसकी सूचना प्रभारी अधिकारी शस्त्र कलेक्ट्रेट सुल्तानपुर में उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी महोदया ने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अनुरोध किया है कि वह सभी प्रभारी निरीक्षकों तथा थानाध्यक्षों को इस बात के लिए सूचित करें कि सभी लाइसेंस धारक अपने तीसरे शस्त्र को सुल्तानपुर के प्रभारी शस्त्र अधिकारी कलेक्ट्रेट के कार्यालय में जमा करें।

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