अवैध इमारत बनाने वाले जमीन मालिक के खिलाफ फौजदारी का मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Aug 07, 2020
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◾ बाला कंपाउड में बन रही बिना परमीशन इमारत
◾ दर्जनों इमारत कर कब होगा मामला दर्ज ?
भिवंडी।। राज्य सरकार द्वारा जन जीवन पटरी पर लाने हेतु शुरू किये गये " मिशन विग्रेन अगेन "अंर्तगत अन लाॅक डाउन घोषित होने के बाद, भिवंडी महानगर पालिका के प्रभाग समिति में बैठे भष्ट्र अधिकारियों के सरंक्षण में अवैध इमारतें बनना बदस्तूर शुरू हो चुका है.महानगर पालिका की बागडोर संभाल रहे आयुक्त डाॅ.पंकज आशिया ( IAS ) को अवैध इमारतें की जानकारी मिलने के बाद सभी प्रभाग समितियों के सहायक आयुक्तो को तत्काल महानगर पालिका अधिनियम अंर्तगत कारवाई करने व अवैध बांधकाम निष्कासित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया है।
◼ बाला कंपाउड में बन रही अवैध इमारत के मालिक पर फौजदारी का मामला दर्ज :
महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक 01 अंर्तगत निजामपुरा 04 था, गांव के सं.न. 57 पर स्थित पुराना घर नं.466/0 तोड़ कर उस जगह पर मकान मालिक मोहम्मद युसुफ अशरफ अली ने पालिका प्रशासन से किसी प्रकार की इमारत बनाने का परमीशन नहीं लेते हुए, सात मंजिल अवैध इमारत का निर्माणकार्य शुरू किया था.जो नीचे का भाग सहित पहली ंमंजिल का काम भी पूरा कर लिया गया है.प्रभाग समिति में बैठे मनपा प्रशासन के बिल्डर अंधभक्त कर्मचारियों की इसकी सुचना दिसम्बर माह में लगी थी.जब तक पहिला मंजिल तक बांधकाम पूरा हो चुका था.आनन फानन में मनपा प्रशासन ने उक्त जमीन मालिक के खिलाफ मनपा अधिनियम अंर्तगत 260 की नोटिस अवैध बांधकाम के दीवार पर चिपका कर कुंभकरणी नींद में सो गयी.तथा स्वयं खर्चे से अवैध इमारत निष्कासित करने के लिए बिल्डर से कह दिया गया.
◼ आठ महीने बाद जागी मनपा प्रशासन। दर्ज करवाया फौजदारी का मामला
भिवंडी मनपा परिक्षेत्र की कमान संभाल रहे डाॅ.पंकज आशिया (IAS) ने अवैध बांधकाम पर अंकुश लगाने के लिए जारी किये गये दिशानिर्देशों पर प्रभाग समितियों में बैठे बिल्डर व भुमाफिया भक्त छाप अधिकारियों की कुंभकरणी नींद 08 महीने बाद खुली.तथा आनन - फानन में उक्त जगह बन रही इमारत पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में 06 अगस्त को जमीन मालिक के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 के कलम 52 प्रमाणे फौजदारी का मामला दर्ज करवाया है.जिसकी जांच पुलिस उपनिरीक्षक एन.डी.जाधव कर रहे है।
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