फर्जी मुकदमे में वृद्ध महिला एवं गर्भवती महिला को जेल भेजने के आरोप में थानेदार हुए निलंबित

भदोही । फर्जी मुकदमे में वृद्ध महिला एवं गर्भवती महिला को जेल भेजने के आरोप में नेता के शिकायत पर कार्यवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने थानेदार पर निलंबिन की कार्यवाई की है ।

दरअसल पुरा मामला दो युगल प्रेमी जोड़ों दिपिका त्रिपाठी  पुत्री जितेंद्र त्रिपाठी निवासी गांव खालिसपुर डेगूंर थाना दोस्तपुर तहसील कांदीपुर जिला सुलतानपुर जिसका जन्म 28/7/1995 है तथा उसका प्रेमी भोलानाथ मौर्य पुत्र बरखु मौर्य निवासी असइका पट्टी  नौरंग थाना सरपतहां तहसील शाहगंज जिला जौनपुर जिसका जन्म तिथि 15/3/1996  है दोनो युगल बालिग होने के बाद हिन्दू धर्म के अनुसार शितला चौकियां माता मंदिर जौनपुर मे 5/8/2018. को शादी कर लिया इसके बाद ऊज थानेदार साहब ने लड़की का रिश्तेदार होने के नाते थाना ऊज मे लड़की के परिजनों के तरफ से गलत  प्राथमिकी दर्ज कर लड़के की माता नवरंग देवी 60 साल तथा लड़के कि भाभी नौरंगी देवी जिसके पेट मे आठ महीने का बच्चा है उक्त दोनों जो लड़के की मां और भाभी हैं जो पूरी तरह से बेगुनाह है उन्हें एक सप्ताह से अपने वर्दी के रोब में गलत तरीके से जेल भेज दिया जब इस मामले कि जानकारी पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं  सपा के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद मौर्य को हुई तो उन्होंने पूरे मामले का अध्ययन कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु पुलिस अधीक्षक को इस पूरे मामले को साक्ष्य के साथ अवगत कराया पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को स्वत संज्ञान लेते हुए पुरी तरह से गलत तरिक से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होने पर अफसोस जाहिर करते हुए उक्त मामले में दोषी उस थानेदार को निलंबित कर न्याय के प्रति बड़ा संदेश देने का काम किया पुलिस अधीक्षक द्वारा फैसले की जानकारी मिलने पर जिले भर के नागरिकों ने खुशी जाहिर कि और पुलिस अधीक्षक के  प्रति जनपद वासियों का विश्वास और बढ़ गया गौरतलब हो कि जिले में स्थानांतरण से पहले ही पुलिस अधीक्षक महोदय के बारे में यह चर्चा बनी थी कि न्याय के  प्रति फैसला लेने मे देर नही करते और हुआ भी वही 24 घंटे के अंदर गलत फैसला लेने वाले थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया ऐसे न्याय के मामले मे नेता जी का भी पारिवारिक इतिहास है तथा उनके सहयोगी योगेश यादव ने कुंवर प्रमोद चन्द मौर्य कि सराहना कि और पुलिस अधिक्षक  के  प्रति आभार प्रकट किया

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