सामूहिक विवाह योजना प्रगति के संबंध में जिलाधिकारी ने की बैठक

भदोही ।। जिलाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में सामुहिक शादी विवाह योजना के प्रगति के सम्बन्ध में बैठक कलेक्टेट सभागार में आहूत की गयी। बैठक में ज्ञानपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत अधिकारी रतन यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी रमाशंकर, संजय सरोज, ग्राम पंचायत अधिकारी धर्मराज, ग्राम पंचायत अधिकारी अजीत सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी गुलाब, ग्राम पंचायत अधिकारी एनडी त्रिपाठी, ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार भदोही, ग्राम पंचायत अधिकारी सुजीत, ग्राम पंचायत अधिकारी सुधाकर राम, सुरियावॉ ग्राम पंचायत अधिकारी ओमकार अभोली से ग्राम पंचायत अधिकारी गणेश, ग्राम पंचायत अधिकारी उमेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी रामसुन्दर, एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नई बाजार, अधिशासी अधिकारी घोषिया के अनुपस्थिति पर शख्त रवैया अपनाते हुए एक दिन का वेतन काटने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया। साथ ग्राम पंचायत अधिकारी शशिभूषण मिश्रा द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर डी0पी0आर0ओ0 कार्यालय में संबंध करने का निर्देश दिया। 30 नवम्बर 2018 को सामूहिक शादी विवाह की तिथि विभूति राजकीय इण्टर कालेज में निर्धारित है। अभी भी समय है, ऐसे पुनीत कार्य में भागीदारी करे, तथा जिन ग्राम पंचायत अधिकारी/अधिशासी अधिकारियों द्वारा एक भी शादी का चिन्हिकरण नही किया है, वे प्रत्येक दशा में 26 नवम्बर तक चिन्हिकरण कर सूची उपलब्घ कराये। अन्यथा वेतन काटने/सर्विस ब्रेक करने की चेतावनी दी। सरकारी पैसे से पुण्य कमाने का मौका है, हम लोग चुक जाते है, यह भी कहे कि कुछ कर्मचारियों के काहिलीयत संवेदनशीलता के वजह से योजनाओं का लाभ सही आदमी नही मिल पाता जो गम्भीर विषय है। सुधर जाये मै उदार दयालू हॅू, मगर ऐसे कार्य में मुरवत नही बरतुगा। साथ ही सभी ए0डी0ओ0 पंचायतों को निर्देश दिया कि 23 नवम्बर 2018 को ब्लाकों में उपस्थित रहकर फार्म कलेक्ट कर सूची उपलब्ध कराये। जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियो को कड़ी हिदायद देते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर लगकर प्राथमिकता पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अधिक से अधिक लाभार्थियों का चयन कर लाभ दिलाये, साथ प्रधानों/जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग ले। यह भी निर्देश दिया कि ग्रामीण/नगरो में मुनादी/पम्पलेट छपवाकर लाभार्थियों को जागरूक करे, कोई भी लाभार्थी योजना से वंचित नही होना चाहिए, जिलाधिकारी ने सभी वर्गो की पुत्रियों की शादी हेतु पात्रता के सम्बन्ध में बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो, आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में रू046000 एवं नगरीय क्षेत्र में रू056460 वार्षिक से अधिक न हो। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष व उससे अधिक होना अनिवार्य है। तथा वर के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे। निर्धन परिवारो की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको को जाति प्रमाण पत्र  प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नांकित संस्थाऐ अधिकृत, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड, जिला पंचायत, विवाह कार्यक्रम के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू0 20000कन्या के खाते में अन्तरित की जायेगी, किन्तु विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले सहायता राशि रू0 25000होगी। विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री कपड़े, बिछिया, पायल, चॉदी के तथा 07 वर्तन रू0 10000 किन्तु विधावा परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में यह धनराशि रू0 5000 होगी। कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल फर्नीचर पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु रू0 5000 प्रति जोड़ा ग्रामीण/शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा। इस प्रकार एक जोड़े पर कुल रू0 35000 का व्ययभार आयेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़े होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड/जिला पंचायत में आपना दस्तावेज संलग्न कर जमा कर सकते है। आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, गरीबी, रेखा/निराश्रित, बी0पी0एल0 कार्ड की छायाप्रति, कन्या एवं वर की एक-एक पासपोर्ट साईज फोटो, विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति। परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयी आदेश की छायाप्रति, कन्या के बैंक खाते से सम्बन्धित पासबुक की छायाप्रति। इसी प्रकार नगर क्षेत्र से सम्बन्धित आवेदन पत्र उपरोक्त दस्तावेजो को संलग्न कर सम्बन्धित नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद में जमा किया जायेगा।

    इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश एस, मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह, जिला विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अजय कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव, एवं खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोपीगंज अवधेश कुमार भारती, अधिशासी अधिकारी ज्ञानपुर राजेन्द्र प्रसाद दूबे एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।



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