छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले को कल्याण न्यायालय ने सुनाई फासी की सजा

कल्याण:- छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले  23 वर्षीय युवक को कल्याण कोर्ट के न्यायाधीश एन. एन.वाघमारे ने फांसी की सजा सुनाई है।

            शराब पीने का आदी अशोक मुकणे ने 5 सितंबर 2013 की शाम करीब 6 बजे पीड़ित 19 वर्षीय छात्रा जब आसानगांव रेलवे  स्टेशन से उतरकर पैदल चलकर अपने घर जा रही थी तभी शराब के नशे में धुत आरोपी अशोक मूकणे ने छात्रा का रास्ता रोक लिया और आसपास किसी के नही होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उसको एकांत निर्जन स्थान पर ले गया और उसका मोबाइल फोन लेने का प्रयास करने लगा और जब छात्रा ने विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया और फिर गला घोंट कर उसकी हत्या कर वहां से फरार हो गया।

           पुलिस उपअधीक्षक प्रशांत वाघुडे, पुलिस निरीक्षक सुनील वडके के साथ उप निरीक्षक मधुकर पवार, अकबर सय्यद,दिनेश निमगड़े,एम.बी.ओवाल, दिव्या पाटिल,विलास शिंपी की टीम ने कड़ाई से जांच-पड़ताल करने के दौरान पीड़िता का मोबाइल फोन मूकणे ने एक दुकानदार को बेच दिया था दुकानदार के  पास से मोबाइल बरामद करने के बाद पुलिस ने मूकणे को हिरासत में लेते हुए  पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया,सरकारी वकील अश्विनी पाटिल भामरे द्वारा पेस किये गए सभी सबूत और की  गई जिरह के आधार पर  कल्याण जिला न्यायालय के न्यायाधीश वाघमारे द्वारा आरोपी अशोक मूकणे को फांसी की सज़ा दी।

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