भदोही जनपद के कान्वेंट स्कूलों के संचालक हाई कोर्ट की रोक के बाद मई-जून का ले रहे फीस

रिपोर्ट-राम मोहन अग्निहोत्री 

गोपीगंज,भदोही ।। नगर व जनपद के कॉन्वेंट स्कूलों द्वारा बच्चों के प्रवेश दाखिला के समय मई-जून का भी फीस साथ में जोड़ कर लिया जा रहा है। जबकि हाई कोर्ट का निर्देश है कि मई-जून का फीस बच्चों से न वसूला जाए ।क्योंकि मई जून में स्कूल में बंद रहती हैं।मालूम हो किभदोही,ज्ञानपुर , गोपीगंज ,,सुरियावा ,दुर्गागंज,, औराई, घोसिया, माधव सिंह ,जंगीगंज , कोइरौना सहित कई स्थानों पर स्थित कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों से मई-जून की फीस जोड़ कर ली जा रही है ।जो अभिभावक मई-जून का फीस नहीं दे रहा है। तो उसके बच्चों का एडमिशन  कन्वेंट स्कूल में नहीं लिया जा रहा है। जिससे अभिभावक परेशान हैं। जबकि न्यायालय का आदेश है। कि बच्चों से मई-जून का फीस कोई भी कन्वेंट स्कूल नहीं ले सकता है। किंतु न्यायालय के आदेशों को दरकिनार रखकर कन्वेंट स्कूल के संचालक बच्चों से मई-जून का फीस वसूल कर रहे हैं ।कई अभिभावकों  द्वारा शिकायत किया गया ।तो स्कूल के संचालकों द्वारा कहा गया कि हम लोग मई-जून का फीस लेंगे। नहीं देने वाले का एडमिशन नहीं लेंगे। अभिभावकों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो कि न्यायालय के आदेशों को पालन नहीं कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विनय कुमार अग्रहरि ओम प्रकाश गुप्ता विनोद विश्वकर्मा सहित इत्यादि लोगों ने उच्चाधिकारियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अविलंब इसे निजात दिलाने की मांग की है।

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