कौन होगा सहायक अध्यापक बीएड या बीटीसी

प्रयागराज ।। हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता को लेकर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। पूछा है कि टीइटी पास बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है या नहीं।याचिका की सुनवाई छह सितम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मेसर्स सरस्वती विद्यालय कन्या जूनियर हाई स्कूल रामनगर, आगरा की याचिका पर दिया है याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची सहायक अध्यापक के रिक्त पद के चयन में शामिल हुआ और चयनित हुआ  वित्तीय अनुमोदन के लिए बीएसए के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया। जिसे अनुमोदित करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया कि कक्षा एक से पांच तक पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की योग्यता बीटीसी है याची का कहना है कि 1978 की सेवा नियमावली के तहत जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक पद पर बीएड डिग्री धारक की भी नियुक्ति की जा सकती है। परिषद का कहना था कि 1981 की नियमावली के तहत बीटीसी सहायक अध्यापक की योग्यता है। कोर्ट ने प्रश्न को विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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