सौतेली बेटी से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 10 साल की जेल

 नवी मुंबई ।। ठाणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी किशोरी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने आईपीसी की धाराओं और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत व्यक्ति को दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश कविता डी़ शिरभते ने नवी मुंबई के वाशी के 37 वर्षीय आरोपी पर 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो एचआईवी रोगी भी है। शुरुआत में 16 वर्षीय पीड़िता के प्रेमी पर उसका अपहरण और बलात्कार करने का मुकदमा चल रहा था। पीड़िता ने अपने बयान के दौरान अदालत को बताया कि उसके प्रेमी (जो बाद में बरी हो गया) ने नहीं, बल्कि उसके सौतेले पिता ने कई बार उसके घर समेत विभिन्न स्थानों पर उसका बलात्कार किया। सहायक लोक अभियोजक विनीत कुलकर्णी के अनुसार 2011 में उस समय यह मामला शुरू हुआ, जब आरोपी ने पीड़िता को शराब पिलाई और उसके घर में उसके साथ बलात्कार किया। वह उसका 2014 तक यौन उत्पीड़न करता रहा। कुलकर्णी ने कहा कि इस बीच लड़की ने अपने सौतेले पिता के घर को छोड़ दिया। वह फुटपाथ पर रहने लगी, जहां से उसे बाल सुधार गृह ले जाया गया। उन्होंने कहा कि दोषी ने उसे अपने प्रेमी के खिलाफ अपहरण और बलात्कार की झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया ।

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