बैंक मित्र से काला धन सफेद करने को लेकर विवाद, कोर्ट ने नोटिस किया जारी
- दिनेश यादव, ब्यूरो चीफ भदोही
- Aug 25, 2019
- 481 views
रिपोर्ट-राम मोहन अग्निहोत्री
ज्ञानपुर,भदोही ।। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही-ज्ञानपुर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र पर संबंधित पक्षों को संम्मन जारी कर 20 सितंबर 2019 को न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।8 फरवरी 2017 को समय 5:00 बज शाम परिवादी मुराद अहमद जो यूबीआई बैंक द्वारा संचालित संस्था फिनो पेटेक में 9 नवंबर 2012 से बैंक मित्र पद पर कार्यरत रहा के बीच विपक्षीगण़ अमिताभ सेन गुप्ता , अभय कुमार पांडेय, अमित डेैनिस ्प्रांसिस, सचिन कुमार, सुशील कुमार श्रीवास्तव व कोतवाली में तैनात पुलिस अफसर बीआर बैरागी के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि फेनो सुपरवाइजर अभय कुमार पांडेय के साजिश में उपरोक्त सभी लोग दबाव बनाकर अपना काला धन फेनो के माध्यम से बैंक में जमा करने के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहे थे। बात न मानने पर सभी द्वारा परिवादी मुराद अहमद को जमकर मारपीट दिया गया था।और उसकी फेेनो मशीन सहित 25000 नगद रुपया जो बैग में रखा हुआ था। अभियुक्तों द्वारा छीन लिया गया था ।घटना 8 फरवरी 2017 को घटित हुई थी। क्योंकि अभियुक्त नंबर 5 बीआर बैरागी कोतवाली ज्ञानपुर में तैनात रहे। इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जिस पर परिवादी ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। पर्याप्त आधार पाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भदोही-ज्ञानपुर ने समन जारी करते हुए सभी अभियुक्तों को सुनवाई हेतु 20 सितंबर 2019 को हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
रिपोर्टर