त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि व अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित-डीएम

देवरिया ।। जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत)/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदों के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि व अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है। निर्धारित व्यय सीमा से किसी भी दशा में प्रत्याशियों को अधिक व्यय करने की छूट नही होगी। साथ ही नामांकन पत्र का मूल्य जमा कर उसे प्राप्त किया जा सकेगा।

निर्धारित नामांकन पत्रों के दरो के विवरण में जिलाधिकारी ने बताया है कि सदस्य ग्राम पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य 150 रुपये, जमानत धनराशि 500 रुपये तथा अधिकतम व्यय सीमा 10 हजार निर्धारित है। प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिये नामांकन पत्र का मूल्य 300 रुपये, जमानत धनराशि 2000 एवं व्यय सीमा 75 हजार रुपये होगी। जिला पंचायत सदस्य के नामाकन पत्र का मूल्य 500 रुपये, जमानत धनराशि 4000 एवं अधिकतम व्यय सीमा 01 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र एवं जमानत की धनराशि का आधा जमा करना होगा। प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ अपराधिकरण/सम्पति का विवरण, जाति प्रमाणपत्र को मय शपथ पत्र देना होगा। जमानत क धनराशि जमा किये जाने की रसीद/चालान/मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। नामांकन आगामी 13 व 15 अप्रैल को निर्धारित स्थलों पर पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह् 5 बजे तक होगी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 16 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा। उम्मीदवारी वापसी 18 अप्रैल को पूर्वान्ह् 8 बजे से अपरान्ह् 3 बजे तक लिया जा सकेगा। इसके उपरान्त इसी दिन प्रतीक आवंटन अपराहन 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगा। मतदान 26 अप्रैल दिन सोमवार पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह् 6 बजे तक सम्पन्न होगा।  मतगणना 02 मई, को पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगा।

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