भिवंडी महानगर पालिका ने अनुपस्थित कर्मी को सेवा से किया बर्खास्त

भिवंडी।  भिवंडी-निजामपुर शहर महानगर पालिका के वर्ग-4 संवर्ग में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत मनोज कालुराम खरे को अनधिकृत रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, खरे ने 30 नवंबर 2019 से बिना पूर्व अनुमति अथवा वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहकर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1979 (आचरण) के नियम 3 का उल्लंघन किया। विभागीय जांच के दौरान उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हुए। इस पर कार्रवाई करते हुए महानगर पालिका के प्रशासक एवं आयुक्त अजय वैद्य ने महाराष्ट्र प्रांतीय महानगर पालिका अधिनियम, 1949 की धारा 56(2)(ह) के तहत  खरे को 29 नवंबर 2024 को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया.प्रशासक एवं आयुक्त ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य महानगर पालिका में अनुशासन स्थापित करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी उन कर्मचारियों के खिलाफ जारी रहेगी जो अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। यह कदम भिवंडी-निजामपुर महानगर पालिका के कामकाज में अनुशासन और कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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