21 साल पुराने अवैध हथियार मामले में फैसला: अभियुक्त चन्द्रभान को 3 साल की सजा और जुर्माना


भभुआ (कैमूर):- स्थानीय व्यवहार न्यायालय के माननीय एसीजेएम-V (ACJM-V) डॉ. शैल की अदालत ने अवैध हथियार रखने के एक पुराने मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने सोनहन (भभुआ) थाना क्षेत्र के बड़कावीर निवासी अभियुक्त चन्द्रभान राम, पिता दशई राम को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर आर्थिक दंड भी लगाया है।

मामला 19 मई 2003 का है, जब सोनहन थाना में कांड संख्या 154/03 दर्ज किया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष रघुवंश कुमार भानु ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़कावीर गांव में अभियुक्त चन्द्रभान राम और रामचन्द्र राम के घर पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से अवैध देशी बंदूक, कट्टा और कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-b)a और 26 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था।

इस मामले के विचारण के दौरान दूसरे अभियुक्त रामचन्द्र राम की मृत्यु हो गई, जिसके बाद चन्द्रभान राम के विरुद्ध अदालती प्रक्रिया जारी रही। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APP) स्वाति सिंह ने प्रभावी ढंग से सरकार का पक्ष रखा और गवाहों व साक्ष्यों को पेश किया।माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर चन्द्रभान राम को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-b) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। वहीं, धारा 26 शस्त्र अधिनियम के तहत भी 03 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा दी गई है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन पदाधिकारी स्वाति सिंह की दलीलों और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस फैसले से अपराधियों के बीच कानून का सख्त संदेश गया है।

रिपोर्टर

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