
नरवाई जलाने पर 09 कृषकों पर 25 हजार रूपये का जुर्माना
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Apr 19, 2025
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राजगढ़ । तहसीलदार खिलचीपुर एवं कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड द्वारा ग्राम पंचायत पानखेड़ी के भेरूसिंह, प्रेमसिंह पिता भंवरजी के खेत में नरवाई जली पाई गई। अनावेदक का उक्त कृत्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अनावेदक से पर्यावरण मुआवजा राशि 05 हजार रूपये अधिरोपित की गई है। इसी प्रकार ग्राम जटामढ़ी के कन्हैयालाल पिता शिवनारायण दांगी पर 2500 रूपये, ग्राम पानखेडी के बापूलाल पिता जगन्नाथ सौंधिया पर 5 हजार रूपये, ग्राम बरूखेडी के बबली पिता घनश्याम पर 2500 रूपये अधिरोपित की गई है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार भोजपुर द्वारा ग्राम ढाबला के राधाबाई बेवा बहादुरसिंह, धनराजसिंह पिता बहादुरसिंह पर 2500 रूपये, ग्राम ढाबलीकलां के धनराजसिंह पिता विश्वनाथसिंह पर 2500 रूपये तथा नायब तहसीलदार टप्पा माचलपुर एवं कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड जीरापुर द्वारा ग्राम लसूडल्या में हनुमानप्रसाद पिता बिहारीलाल पर 5 हजार रूपये जुर्माना किया गया है।
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