
प्लास्टिक के उत्पादों, एकल प्रयुक्त पालीथीन, का उपयोग धडल्ले से जारी
- आशुतोष कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ बिहार
- Aug 04, 2022
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राजीव कुमार पाण्डेय
रामगढ़ ।। रामगढ़ प्रखंड में पाबंदी के बावजूद बैन पालीथिन बैन का असर होता नहीं दिख रहा है। लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी दुकानदारों व ग्राहकों पर इसका असर नहीं दिख रहा है। अभी तक रामगढ़ मे कोई पदाधिकारी भी जांच करते नजर नहीं आए। प्रशासनिक शिथिलता के कारण ही पालीथिन बैन का कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। यही नहीं 31 दिसंबर 2022 तक प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को 75 माइक्रोन से बढ़ाने की तैयारी है। इसके बाद 120 माइक्रोन के प्लास्टिक कैरी बैग ही इस्तेमाल कर सकेंगे। मोटे कैरी बैग होने पर इसके इस्तेमाल में भी कमी आने की उम्मीद की जा रही थी।लेकिन ऐसा होते हुए नही दिख रहा है।
विदित हो कि
केंद्र सरकार द्वारा एक जुलाई से 2022से सिगल यूज प्लास्टिक बैन करने के बाद भी प्रखंड क्षेत्र में इसका असर नहीं दिख रहा है। प्रखंड क्षेत्र में धड़ल्ले से सिगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है।
मालूम हो कि पूर्व में भी सरकार द्वारा कई बार सिगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करने की कवायद की गई थी, लेकिन सिगल यूज प्लास्टिक पर लोगों की निर्भरता के कारण अब तक सफल नहीं हो पाया था, लेकिन एक जुलाई से पूरी तरह सिगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया गया। इसके उपयोग व खरीद-बिक्री करने पर सरकार द्वारा जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके प्रखंड क्षेत्र में धड़ल्ले से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है।
जुर्माना:-
व्यवसायियों से 20000से लेकर1लाख तक का जुर्माना । के साथ 5वर्ष के जेल एवं दुबारा पकड़े जाने पर सात साल का जेल का प्रावधान है।
उपयोगकर्ताओं से 500से 1000की राशि दंड स्वरूप ली जाएगी।
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