कैंपस में भीड़भाड़ न लगाए अचार संहिता के दायरे में रहे अन्यथा कानूनी करवाई--सत्येंद्र प्रसाद एसडीओ मोहनिया

कैमूर ।। नगर पंचायत के चुनाव को लेकर मोहनिया अनुमंडल के कैंपस में नामांकन एवं नामांकन के प्रारूप का रसीद लेने हेतु मोहनिया नगर पंचायत, कुदरा नगर पंचायत एवं रामगढ़ नगर पंचायत के सभापति एवं उपसभापति एवं साथ-साथ वार्ड सदस्यों की उपस्थिति के कारण भारी पैमाने पर उनके समर्थकों द्वारा हुजूम होने से आने जाने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्ञात हो कि बिहार नगर नियमावली के तहत 10 सितंबर से 19 सितंबर तक नामांकन हर प्रत्याशियों का कराना अनिवार्य है। नामांकन को लेकर भीड़-भाड़ कैंपस में हो रहा है । अनुमंडल पदाधिकारी मोहनिया सत्येंद्र प्रसाद के द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर शक्ति बरतने का आदेश दिया है। नगर निकाय के नॉमिनेशन को लेकर उन्होंने अलग तरह से गाइडलाइन प्रस्तुत किया है। सभी प्रत्याशियों को नामांकन में भीड़ भाड़ नहीं लगाने का सख्त हिदायत दिया है। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के दायरे में प्रत्याशी रहे अन्यथा उनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का कानूनी कार्रवाई होगा। ज्ञात हो कि 10 अक्टूबर को तीनों नगर निकाय में चुनाव होना संपन्न है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट