न्यायालय के आदेश के बावजूद करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी करने वाले के विरुद्ध थाना अध्यक्ष नहीं कर रहे है मामला दर्ज

जिला संवादाता कुमार चन्द्र भूषण तिवारी के रिपोर्ट


कैमूर ।। चैनपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार पासी द्वारा करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले के विरुद्ध, पीड़ितों के द्वारा लिखित आवेदन देने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।पीड़ितों द्वारा न्यायालय में गुहार लगाया गया जिस पर संज्ञान लेते हुए सीजीएम भभुआँ द्वारा थानाध्यक्ष चैनपुर को बार-बार निर्देश दिया जा रहा है, इसके उपरांत भी थानाध्यक्ष द्वारा करोड़ों रुपए धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है।आपको बताते चलें कि कैलाशपति सिंह पिता स्वर्गीय मुसाफिर सिंह उम्र 65 वर्ष ग्राम-बसतलवा,थाना-कुदरा,जिला-कैमूर के द्वारा, अपने रिश्तेदार अनिल महतो पिता भगवान महतो ग्राम-मेढ़, थाना-चैनपुर, जिला-कैमूर से जमीन खरीदने की इच्छा व्यक्त किया गया।अनिल महतो द्वारा हाटा बाजार स्थित शक्ति मेडिकल स्टोर के संचालक श्याम बिहारी साह के द्वारा, मौजा उमापुर थाना भगवानपुर जिला कैमूर में पलॉटिंग करके जमीन बिक्री करने संबंधित बात बताया गया। व उनके साथ हाटा बाजार स्थित शक्ति मेडिकल पर पहुंचकर श्याम बिहारी साह से दवा की दुकान पर भूमि खरीदने की बात किया गया। श्याम बिहारी साह द्वारा प्रखंड के दुबे के सरैया ग्रामवासी विकास चतुर्वेदी पिता शिव शंकर चतुर्वेदी को फोन करके दवा की दुकान पर बुलाया गया।विकास चतुर्वेदी द्वारा भगवानपुर थाना अंतर्गत उमापुर मौजा स्थित खाता नंबर 99 प्लॉट नंबर 427 रकबा 75 डिसमिल भूमि का केवाला  निबंधन संख्या 1122 दिनांक 20.02. 2019 जो कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के सरैया पंचायत अंतर्गत उमापुर ग्रामवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह पिता स्वर्गीय महेश्वर सिंह उम्र 60 वर्ष के द्वारा, निबंधन पत्र का कागजात दिखाया गया। और कहा कि इसी भूमि को प्लॉटिंग करके बिक्री किया जा रहा है। जिस प्लॉट को दिखाने के लिए चैनपुर थाना क्षेत्र के मेढ़ ग्रामवासी कमलेश ठाकुर पिता स्वर्गीय सरजू ठाकुर उम्र 35 वर्ष एवं श्याम बिहारी साह द्वारा स्थल पर पहुंचकर भूमि दिखाया गया। जिसके उपरांत पीड़ित द्वारा साढे़ बारह डिसमिल भूमि चार लाख 53 हजार में तय हुआ 06. 11.2019 को पीड़ितो द्वारा हाटा स्थित शक्ति मेडिकल की दुकान पर श्याम बिहारी साह को भूमि खरीदने हेतु कुल तय राशि का भुगतान अनिल महतो, जगनारायण सिंह घनश्याम सिंह की उपस्थिति में  किया गया। दिनांक 13.11. 2019 को उक्त भूमि का रजिस्ट्री भभुआँ में विकास चतुर्वेदी के द्वारा पीड़ित की पत्नी फुलवासी देवी के नाम पर निबंधित वासिका संख्या 77 80 किया गया। पीड़ित द्वारा लगभग साढे़ 5 डिसमिल भूमि में मकान बनाने का कार्य किया गया। पीड़ित द्वारा जब उक्त निबंधित वासिका के आलोक में अंचल भगवानपुर में दाखिल खारिज कराने का आवेदन दिया गया, तब पता चला कि उक्त भूमि धीरेंद्र प्रताप कि नहीं है। बल्कि यह भूमि उनके परिवारिक रजिस्ट्री बंटवारा में उनके पिता के भाई कामेश्वर प्रसाद की विधवा पत्नी दमयंती कुंवर व उनके लड़कियां गायत्री देवी एवं गीता कुमारी के नाम से है। ऐसे ही करीब 50 से 60 लोगों से भूमि विक्रय के नाम पर पैसा लेकर इन लोगों के द्वारा किया गया है।जब पीड़ितों द्वारा इस संदर्भ में इन सभी लोगों से वार्तालाप किया गया, तो इनके द्वारा टालमटोल रवैया अपनाया गया। जिस के संदर्भ में सभी पीड़ितों द्वारा 02.11.2021 को थाना प्रभारी भगवानपुर के यहां अपने साथ हुए धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दर्ज करने का आवेदन दिया गया। परंतु थाना प्रभारी ने जमीनी विवाद बताते हुए अंचलाधिकारी के पास जाने के लिए कहा। पीड़ितों द्वारा 06.11.2021 को अंचल अधिकारी भगवानपुर के पास आवेदन दिया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि यह धोखाधड़ी का मामला है, थाने में जाकर केस करिए पीड़ित मजबूर होकर आरक्षी अधीक्षक कैमूर से मिलकर 17.11. 2021एवं 14.02.2022 को आवेदन दिए, परंतु कोई कार्यवाही नहीं होने पर बाध्य होकर न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष चैनपुर को धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने हेतु अनेकों बार निर्देशित किया गया। पर उनके द्वारा अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा पुनः थानाध्यक्ष चैनपुर को निर्देश दिया गया है कि धोखाधड़ी करने वाले के विरुद्ध मामला दर्ज कर  21.10.2022 को निर्देश के साथ भेजें अब देखना यह है कि थाना अध्यक्ष पीड़ितों का मामला दर्ज कर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कहां तक कार्यवाही करते हैं।और थानाध्यक्ष द्वारा अनदेखी करने के बाद न्यायालय कहां तक उनके ऊपर कार्यवाही कर रहा है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट