
न्यायालय का आदेश थाना अध्यक्ष को गिरफ्तार कर किया जाए उपस्थित
- आशुतोष कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ बिहार
- Sep 21, 2023
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जिला संवाददाता कुमार चन्द्र भुषण तिवारी की रिपोर्ट
कैमूर : व्यवहार न्यायालय एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संतोष कुमार तिवारी सिविल कोर्ट भभुआं कैमूर की अदालत ने दिनांक 13 सितंबर 2023 के सुनवाई के उपरांत पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय भभुआं कैमूर को यह आदेश देते हुए कहा है, कि मोहनियां थाना अध्यक्ष लल्लन कुमार को दिनांक 26 सितंबर 2023 तक गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करें। आपको बताते चलें कि 25 मई सन 2006 को मोहनियां बड़ी बाजार में, मोहनियां थाना प्रशासन द्वारा अभियुक्त कलामुद्दीन पिता निजामुद्दीन के किराना दुकान पर छापामारी के दौरान 10 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ था, जिसका जप्ती सूची बना था। मोहनियां थाना कांड संख्या 92 / 2006 था। जिस मामले मे एफ सी एल रिपोर्ट जांच कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना से मोहनियां थाना आया था। जिस मामले में भभुआं एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संतोष कुमार तिवारी की अदालत में, इस मामले की सुनवाई चल रही है। थानाध्यक्ष के द्वारा एफ सी एल रिपोर्ट हीरोइन का न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। बार-बार न्यायालय के द्वारा मोहनियां थाना अध्यक्ष से मांग की गई लेकिन न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया। जिससे ट्रायल प्रभावित होते देख बार-बार मोहनियां थाना अध्यक्ष लल्लन कुमार को न्यायालय से पत्र भेजा गया। पर थाना अध्यक्ष के द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। जिस मामले में थाना अध्यक्ष के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अजमांतिय नोटिस निर्गत करते हुए, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय कैमूर को दिनांक 26 सितंबर 2023 तक गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही गिरफ्तारी से संबंधित प्रति पुलिस अधीक्षक कैमूर जिला मजिस्ट्रेट सह जिला पदाधिकारी कैमूर को प्रेषित किया गया है।
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