कोर्ट भभुआं कैमूर एवम मोहनिया अनुमंडल सिविल कोर्ट 16 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक चलेगा मॉर्निंग कोर्ट

कैमूर-- व्यवहार न्यायालय 11 अप्रैल 2025 को  जिला अधिवक्ता संघ भभुआं कैमूर के महासचिव मंटू पाण्डेय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दिया गया,की  सिविल कोर्ट भभुआं कैमूर एवं मोहनिया अनुमंडल सिविल कोर्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैमूर श्री अनुराग कुमार के आदेश संख्या 96 सन 2025 दिनांक 11 अप्रैल 2025 पत्र के आलोक में 16 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक मॉर्निंग कोर्ट चलेगा सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक कोर्ट चलेगा बीच में 10:00 बजे दिन से 10:30 बजे दिन के बीच लंच रहेगा। महासचिव मंटू पाण्डेय ने बताया कि जिलाअधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर के माध्यम से मेरे द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैमूर भभुआ को मॉर्निंग को करने के लिए आवेदन दिया गया था उसी के आलोक में 16 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक मॉर्निंग कोर्स चलाने का पत्र संघ को प्राप्त हुआ है। दिनांक 1 जुलाई 2025 से  पुनः 1 जुलाई 2025 से डे कोर्ट चालू हो जाएगा।  जिला जज के आदेश के प्रति जिलाअधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर अनुमंडल अधिवक्ता संघ मोहनियां  जिला पदाधिकारी कैमूर  पुलिस अधीक्षक कैमूर वगैरा विभागों के पदाधिकारी को पत्र निर्गत किया जा चुका है।

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