
महिला के साथ छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, ब्यूरो चीफ कैमूर
- Jun 01, 2025
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जिला संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट
कैमूर-- जिला व्यवहार न्यायालय के न्यायालय एसीजेएम फर्स्ट कैमूर भभुआ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बेलांव थाना कांड संख्या 05/14 में अभियुक्त सनोज पासवान को महिला के साथ छेड़खानी के मामले में दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को भा०द०वि० की धारा 354 (ए) के तहत 02 वर्ष की कठोर कारावास, धारा 324 के तहत 01 वर्ष का साधारण कारावास और धारा 341 के तहत 01 माह की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह मामला 10 साल पुराना है, जिसमें बेलांव थाना में कांड संख्या 05/14 दर्ज किया गया था। अभियुक्त सनोज पासवान पर महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। न्यायालय का यह निर्णय महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।
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