
नाबालिग की अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 107000 रुपए की जुर्माना राशि
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, ब्यूरो चीफ कैमूर
- Jul 31, 2025
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कैमूर-- व्यवहार न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश पास को अधिनियम कैमूर भभुआं प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत में रामगढ़ कांड संख्या 131/ 23 पास्को विचारण संख्या 39/23 में एक नाबालिक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा पीड़िता एवं उसके परिजनों के साथ जाति सूचक गाली गलौज करने के आरोप में, पास्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भुषण पांडेय के सहयोग से त्वरित विचारण कराकर कांड के प्राथमिक अभिव्यक्ति गोलू सिंह उर्फ शशांक सिंह पिता सुचित राय उर्फ सूचित नारायण सिंह ग्राम- तरैया, थाना- रामगढ़, जिला- कैमूर को धारा 343/ 366/ 506 भारतीय दंड विधान एवं 4 पास्को एक्ट एवं 3(1)(w)(1) / 3(2)(5) एस सी/एस टी एक्ट में दोषी पाया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा धारा -4 पास्को में 25 वर्ष का कारावास एवं 40000 रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 343 भारतीय दंड विधान में 1 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भारतीय दंड विधान में 7 वर्ष का कारावास एवं 10000 रूपए का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भारतीय दंड विधान में 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 3(1) (w)(1) एससी एसटी एक्ट में 2 वर्ष का कारावास एवं 5000 रूपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास,धारा 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 50000 रुपए जुर्माना जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई, सभी सजा साथ-साथ चलेगी।
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