कैमूर में 10वीं तक के स्कूल 13 जनवरी तक बंद, डीएम ने जारी किया आदेश
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Jan 09, 2026
- 131 views
जिला संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट
कैमूर :- जिले में लगातार गिरते तापमान और सुबह-शाम पड़ रही अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर कड़ा रुख अपनाया है। जिला दण्डाधिकारी, कैमूर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 के तहत जिले के शैक्षणिक संस्थानों में गतिविधियों को लेकर आंशिक प्रतिबंध के निर्देश जारी किए हैं। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालय (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) कक्षा 10वीं तक के बच्चों के लिए 09 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 तक पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जाएंगी। कक्षा 10वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए प्रशासन ने राहत देते हुए समय में बदलाव किया है। अब 10वीं से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियाँ सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि इस दौरान शीतलहर से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरती जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिशन दक्ष के अंतर्गत संचालित विशेष कक्षाएं और आगामी बोर्ड/प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए निर्धारित कार्यक्रम इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं और कक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए किया जा सकेगा।
जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्देश दिया गया है कि वे सुबह की नियमित गतिविधियों के बजाय केवल दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक ही संचालित होंगे। इस समयावधि का उपयोग केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने आमजन, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और सरकारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। लापरवाही बरतने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।


रिपोर्टर