स्पीडी ट्रायल में अवैध देशी राइफल रखने के जूर्म में अभियुक्त को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Jan 31, 2026
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कैमूर-- व्यवहार न्यायालय दिनांक 30/01/2026को एसीजेएम पंचम डॉ शैल की अदालत द्वारा भगवानपुर थाना कांड संख्या 92/2023 में नामित अभियुक्त देवमुनि सिंह पुत्र शिवभजन सिंह सा- किनरचोला थाना- भगवानपुर को धारा 25(1-B)a में 3 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार जुर्माना तथा धारा 26 में 3 साल सश्रम कारावास और 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी।मामले में सरकार की तरफ से अभियोजन पदाधिकारी शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा।अभियुक्त पर केस तत्कालीन दरोगा सुनील पासवान ने भगवानपुर थाना में दर्ज कराया था। अभियुक्त पर आरोप था कि वह अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने हेतु अपने राइस मिल में अवैध देशी राइफल को बोरे में छुपा कर रखा था । पुलिस द्वारा रात में छापे में उक्त हथियार को बरामद किया गया था।।मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को न्यायालय द्वारा पर्याप्त मानते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।।


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