अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं निर्धारित समय-सारणी से कराया अवगत


राजगढ़ । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (SSR–2027) निर्धारित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित समय-सारणी की जानकारी दी गई। बैठक में निर्वाचक नामावली को शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने तथा निर्धारित समय-सीमा में पुनरीक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक जानकारी साझा की गई।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण संबंधी प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं। मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन 02 नवम्‍बर, 2026 तक, एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 12 नवम्‍बर, 2026,  दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक, विशेष शिविरों का आयोजन 21 एवं 22 नवंबर तथा 05 एवं 06 दिसंबर 2026, दावे एवं आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक तथा अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 किया जाएगा।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के निर्धारित मतदान केंद्रों पर 21 एवं 22 नवंबर तथा 05 एवं 06 दिसंबर 2026 को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र नागरिकों को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने, नाम एवं अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कराने तथा नियमानुसार दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिले के समस्त पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के पश्चात मतदाता सूची में अपना तथा अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांचें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है अथवा किसी प्रविष्टि में त्रुटि है, तो निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेजों सहित नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करें। विशेष रूप से ऐसे युवा, जो 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मिश्रा ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा सभी निर्धारित गतिविधियों को समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। जिला निर्वाचन कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाएं और निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में सहयोग करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

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