
घर से बाहर निकलते समय मास्क और वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग न करने पर होगा एफआईआर
- Lalu Yadav, Reporter Jharkhand/Bihar
- May 13, 2020
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देवघर ।। घर से बाहर निकलते समय मास्क और वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग न करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस बाबत देवघर डीसी नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि कोरोना वायरस संक्रमण की ज्यादातर स्थिति में संक्रमित व्यक्ति को सर्दी, खांसी आदि के लक्षण पाये जाते है। ऐसे मे छींक के साथ निकलने वाले Droplets के माध्यम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि दो पहिया वाहन चलाने के समय हवा एवं तेज गति के कारण सवारी कर रहे व्यक्तियों के मुंह, नाक, आंख से पानी बहना प्रारंभ हो जाता है एवं कई बार छींक भी आने लगती है। इससे आस-पास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस की संभावना बढ़ जाती है। ये Droplets तथा मुंह, नाक, आंख से निकलने वाले पानी जैसे रिसाव वाहन के साथ काफी दूर तक जा सकते है एवं सम्पूर्ण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। मोटर वाहन अधिनियम में दो पहिया वाहनों पर सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है तथा झारखण्ड सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड का आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसे में डीसी ने सभी जिलावासियों से अपील किया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से वाहन चालते समय हेलमेट पहनना और मास्क पहनने की अनिवार्यता को समझते हुए संक्रमण को रोकने की कड़ी में सहयोग करने की बात कही गयी है। साथ ही आगामी आदेश तक प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।
बहरहाल, आदेश की अवहेलना होने की स्थिति में गृह मंत्रालय के साथ संलग्न सुसंगत धाराओं यथा आपदा प्रबंबधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तक आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत विधिवत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जिला अंतर्गत वाहन चलाते समय हेलमेट ना पहनने वालो पर आर्थिक दंड एवं मास्क पहनने के आदेशों का उल्लंघन करने वालों में प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। पीआईयू रोड सेफ्टी के माध्यम से प्रतिदिन कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को जमा करने का भी आदेश दिया गया है।
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