जिले में रहेगा 19 अप्रैल तक प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन

राजगढ़ ।। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में सोमवार दिनांक 12 अप्रैल 2021 प्रातः 6:00 तक के लॉकडाउन को सोमवार दिनांक 19 अप्रैल 2021 प्रातः 6:00 बजे तक विस्तारित किया गया है ।

लॉकडाउन के दौरान निम्न गतिविधियों में लॉकडाउन से मुक्त रहेगी जिले में अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन केमिस्ट्री, किराना दुकानें, न्यूज़पेपर ,अस्पताल ,पेट्रोल पंप बैंक एटीएम ,सब्जी की दुकानें केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थाई निकाय के अधिकारी कर्मचारी का आवागमन सभी अनिवार्य बोर्ड परीक्षाएं परीक्षा केंद्र आने जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्रों परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण एंबुलेंस एवं फायर बिग्रेड टेलीकम्युनिकेशन विद्युत प्रदाय रसोई गैस सेवाएं समस्त कोड वैक्सीनेशन कैंप स्थाई और अस्थाई एवं टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक कर्मी । बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से आने वाले नागरिक उपार्जन मंडी के कार्य में नियोजित व्यक्ति औद्योगिक इकाइयां कंपनियों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों अधिक मजदूरों एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक उपयोग के लिए किए जा रहे हैं संबंधित व्यक्ति को परिचय पत्र संबंधित दस्तावेज साथ अनिवार्य होगा पंजीकृत गैस एजेंसी के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति आकाश परिस्थितियों में दो पहिया वाहन का संचालन दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति में दो व्यक्ति की अनुमति होगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें आईटी कंपनियों तथा बीपीओ मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ यूनिट्स से मुक्त रहेंगे ।।

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