फोटो निर्वाचनक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Nov 12, 2021
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राजगढ़ ।। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कमलचन्द्र नागर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2022 के मान से फोटो निर्वाचनक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 01 नवम्बर, 2021 को किया जा चुका है। आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13,14,20 एवं 21 नवम्बर, 2021 को दावे और आपत्ति दर्ज करने हेतु विशेष केम्प का आयोजन किया गया है। ऐसे मतदाता जिनकी
आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। अपना नाम क्षेत्र बी.एल.ओ. से फार्म प्राप्त कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त सुविधा का लाभ उठाये। इसके लिए बी.एल.ओ. के माध्यम से फॉर्म 6 भर सकते है।
जिले की सभी पांचो विधानसभाओं के प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्षित की जाएगी। इसे देखकर मतदाता यह सुनिष्चित कर सकते है की मतदाता का नाम मतदाता सूची में है या नही। यदि है तो उसमें कोई गलती तो नही है। यदि कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर गलती को सुधरवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए फार्म 6 भरकर उसके अपने पता आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर वे बी.एल.ओ. को जमा करें। इसी प्रकार बी.एल.ओ. मतदाता को नवीन परिचय पत्र तैयार कराकर देगे। साथ ही ऐसे मतदाता जो नाम संबंधी का नाम आयु एवं पता में संशोधन कराना चाहता है, वह फार्म-8 भरकर सुधार संबंधी आवष्यक दस्तावेज लगाकर संशोधन कराये जाने हेतु फॉर्म-8 बी.एल.ओ. को जमा कर सकता है।जो मतदाता अन्य जगह चले गये है वह मतदाता सूची से नाम हटवाने हेतु फार्म-7 भरकर दे सकते है। और ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार से बी.एल.ओ. नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही कर सकता है।
उन्होंने जिले के ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नही है और वे पात्र है, से आग्रह किया है कि वे अपना नाम जुडवाने अथवा किसी प्रकार का संषोधन कराने अथवा हटाने संबंधी आवेदन बी.एल.ओ. को जमा कराएं।
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