दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 प्रभावशील कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी

राजगढ़ ।। गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा जारी दिशा निर्देषों के पालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री कमलचन्द्र नागर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण राजगढ़ जिले आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 

जारी आदेशानुसार जिले में सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेगा। विवाह आयोजनों में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोषल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। अंतिम संस्कार (उठावना) में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क व सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। संक्रमण को रोकने के लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कलेक्टर कार्यालय के अनुमोदन उपरांत कन्टेनमेंट जोन घोषित करेगें एवं आवष्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करेंगे। सभी को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। 

उन्होंने जारी प्रतिबंधात्मक आदेष में कहा है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोषल डिस्टेसिंग आदि का पालन सभी जन सुनिष्चित करें। मास्क नही लगाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया जाएगा। 

जारी आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है तथा प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। जारी आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 


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