अनाधिकृत निर्माण न हटाने पर बिल्डर पर एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज

कल्याण ।। कल्याण डोंबिवली मनपा के प्रभाग 9 आई के अंतर्गत एक बिल्डर पर वर्षों पूर्व किए गए अनाधिकृत निर्माण को अब तक निष्कासित न करने के कारण एक बिल्डर पर एमआरटीपी के तहत मानपाड़ा पुलिस में आई प्रभाग क्षेत्र के एक अधिकारी नें मामला दर्ज कराया है।

बिल्डर मनोज तिवारी द्वारा कल्याण पूर्व मलंग रोड पर स्थित फिफ्टी फिफ्टी ढाबे के पास आरसीसी इमारत का निर्माण किया गया है। 2018 में तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता डी एस मोरे नें जुलाई 2018 में निरीक्षण के दौरान यह पाया कि उपरोक्त जगह पर बिना मनपा की अनुमति के एक इमारत बनाई जा रही है। इस पर बिल्डर मनोज तिवारी को 13 जुलाई 2018 को 24 घंटे के भीतर इमारत को निष्कासित करने का नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके बिल्डर मनोज तिवारी नें इमारत के निर्माण को पूर्ण किया।

मनपा के 9 आई प्रभाग के प्राधिकृत अधिकारी मनोहर गोवेकर द्वारा मानपाड़ा पुलिस में महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 52 व 53 के तहत मामला दर्ज कराया गया है अब देखना यह है कि इमारत पर सालों बीत जाने के बाद मनपा के आई प्रभाग द्वारा तोड़ू कार्यवाही की जाएगी या फिर अन्य रास्ता अपनाकर बिल्डर को छोड़ा जाएगा क्योकि मनपा द्वारा केवल मामला दर्ज कराया जाता है तथा बाद में कुछ एक को छोड़ कर अन्य पर कोई कार्यवाही नही की जाती है।

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