प्रशासन और डॉक्टर की आपसी मेल,कानून की धज्जियां उड़ाकर कर रहे है गंदी खेल

कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करा पाने वाले प्रशासन द्वारा, पीड़ित पर ही किया गया महिला से छेड़छाड़ का मामला दर्ज

पीडि़त न्याय के लिए भटक रहा जहां-तहां 


रोहतास जिला के सासाराम से कैमूर ब्यूरो चीफ कुमार चन्द्र भुषण तिवारी

रोहतास- जिला के सासाराम टाउन थाना प्रभारी व सासाराम सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर की आपसी मेल की वजह से भूमि विवाद में कानून की धज्जियां उड़ा खेला जा रहा है गंदी खेल। जी हां आप सही पढ़ रहे हैं। आपको बताते चलें कि रोहतास जिला के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत अड्डा रोड चंवर तकिया करन सराय में भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच कोर्ट में मामला चल रहा है। जिसमें वादी सैयद दानिश इमाम पिता युसूफ इमाम अन्य का आरोप है, कि हमारे निजी भूमि को डॉक्टर इम्तियाज अहमद पिता जलालुद्दीन अहमद द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर गृह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिस संबंध में वादी के द्वारा दिनांक- 30 /01 /2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन कोर्ट आफ सब जज बीकॉम ए सी जे एम सासाराम के समक्ष पेश किया गया। आवेदन के आलोक में ए सी जे एम के कोर्ट में दीवानी बात संख्या 147 /2023 अनुसंधारित किया गया। जिस पर संबंधित न्यायालय के द्वारा 14 /06/2023 को वादी की ओर से दाखिल दिनांक- 30/01/ 2023 के अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक को स्वीकार करते हुए उभय पक्षों को आदेश दिया गया

कि विवादित भूमि का विक्रय, बंधक, निर्माण कार्य एवं संपत्ति का अन्य संक्रमण वार्ड निष्पादन तक नहीं किया जाएगा। साथ ही विवादित भूमि पर यथा स्थिति काम रहेगा यदि कोई भी पक्ष भूमि का विक्रय बंधक निर्माण कार्य या संपत्ति का अन्य संक्रमण करना चाहेगा तो उसे न्यायालय की अनुमति लेना अति आवश्यक होगा। जिससे संबंधित नोटिस वह प्रति कोर्ट द्वारा थाना अध्यक्ष को भी भेजा गया, जो की 15 /07 2023 को थाना अध्यक्ष को प्राप्त हुआ। पर उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष द्वारा थाना अध्यक्ष से मिली भगत कर गृह निर्माण कार्य कराया जाने लगा। वादी द्वारा थाना अध्यक्ष को सूचित करने के बावजूद भी थाना अध्यक्ष द्वारा गृह निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया। अंततः वादी द्वारा अपने घर की महिलाओं के साथ स्थल पर पहुंचकर गृह निर्माण कार्य का विरोध किया गया। तो दूसरे पक्ष द्वारा अपने घर की महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगवा कर थाना अध्यक्ष को आवेदन सौपा गया।। जिस पर कोर्ट के आदेशों का अवहेलना पालन न कराने वाले थाना अध्यक्ष के द्वारा टाउन थाना कांड संख्या 384 /2024 दिनांक 26/04 /2024 धारा 147/149/ 323/354 (ए) 354 बी 379/385 सहित दर्जनों धाराओं के तहत वादी के सभी भाइयों के विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादी के अन्य भाई घटना स्थल पर थै ही नहीं। यह सोचने का विषय है कि कोई व्यक्ति 4:00 बजे दिन में अपने भाइयों अपने घर के महिलाओं के समक्ष उपरोक्त संगीन धाराओं के जैसा अपराध कर सकता है। संदर्भ में दूरभाष के माध्यम से जब वर्तमान थाना अध्यक्ष से वार्तालाप किया गया तो उन्होंने कहा की विवादित भूमि पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।

जबकि स्थल पर पाया गया कि गृह निर्माण कार्य प्रारंभ है। संबंधित मामले में विगत वर्ष में भी वादी के ऊपर द्वितीय पक्ष द्वारा रंगदारी टैक्स मांगने जैसा आरोप लगा केस दर्ज कराया जा चुका है।समाचार लिखे जाने तक पीडि़त न्याय के लिए जहां-था भटक रहा है।

अब देखना यह है की क्या जिला के उच्च पदाधिकारी पीड़ित के व्यथा को सुनते समझते हैं, या थाना अध्यक्ष के जैसे ही चंद पैसों के लोभ में मिली भगत कर कानून का गला घोंटते हैं।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट