पोक्सो छेड़खानी अधिनियम के अंतर्गत अपराधी को मिला 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व बीस हजार रुपए का जुर्माना राशि

कैमूर- भभुआं व्यवहार न्यायालय ए डी जे  6 पोक्सो के विशेष न्यायाधीश के द्वारा पोस्को छेड़खानी अधिनियम के अंतर्गत अपराधी को दिया गया 3 वर्ष का कठोर कारावास  की सजा एवं लगाया बीस हजार रुपए का जुर्माना राशि। संदर्भ में जानकारी देते हुए पोस्को के विशेष लोक अभियोजक शशि भुषण पांडेय के द्वारा बताया गया, कि ए डी जे 6 पोस्को के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय सिविल कोर्ट भभुआं कैमूर की अदालत ने,  दुर्गावती थाना क्षेत्र के अभियुक्त  परवेज खान को धारा 8 पोक्सो छेड़खानी अधिनियम के अंतर्गत तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाया गया, साथ ही 20000 रुपए का जुर्माना राशि, जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त सजा।

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