नाबालिगों के इ-रिक्शा चलाने पर पाबंदी

रोहतास। परिवहन विभाग ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि बिना लाइसेंस और नाबालिगों द्वारा इ-रिक्शा और तिपहिया वाहनों के परिचालन होने पर वाहन को जब्त कर लें. साथ ही मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई हो. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और नाबालिगों द्वारा वाहन परिचालन पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिलों में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाये. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नाबालिगों द्वारा इ-रिक्शा, तिपहिया वाहन का परिचालन एक गंभीर समस्या है, जो उनकी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अवैध परिचालन को रोकने के लिए संबंधित वाहन चालकों, वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।


अभिभावकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का है प्रावधान जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआइ और इएसआ द्वारा जांच अभियान चलाया जायेगा। अभिभावकों से अपील की गयी है कि उनके बच्चे बिना वैध लाइसेंस सड़क पर वाहन न चलाएं। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर अभिभावकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना या तीन माह तक कारावास का प्रावधान है।नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन वर्ष तक का कारावास, नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लर्निंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा।

रिपोर्टर

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