डीएम ने जारी किया निर्देश


रोहतास।जिला पदाधिकारी उदिता सिंह रोहतास के निर्देश के आलोक में जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य का संचालन सुबह पूर्वाह्न 9:00 बजे से पूर्व एवं अपराह्न 3:30 बजे के बाद प्रतिबंधित किया जाता है।


प्री बोर्ड / बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किये जाने वाली विशेष कक्षाओं,परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।उक्त आदेश दिनांक 20.01.25 से 25.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।

रिपोर्टर

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