
नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Feb 08, 2025
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ब्यावरा, राजगढ़ । जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा (IPS) के निर्देशानुसार जिले में धोखाधड़ी एवं साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री आलोक कुमार शर्मा एवं एसडीओपी ब्यावरा श्री प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी ब्यावरा (शहर) श्री वीरेंद्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।
शिकायतकर्ता **शिवानी गांधी पति सुमित श्रीवास्तव, निवासी शहीद कॉलोनी, ब्यावरा** ने एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि **अमित चंद्रोल पिता धनलाल चंद्रोल, निवासी खातीकुंडी, खिलचीपुर, जिला राजगढ़** ने **वेयरहाउस कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल** में **मैनेजर पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ₹11 लाख की ठगी** की। यह राशि नगद और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से ली गई थी।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच की गई, जिसमें आरोपी अमित चंद्रोल द्वारा शिकायतकर्ता से ₹11 लाख की धोखाधड़ी करना प्रमाणित हुआ। जांच के आधार पर **थाना ब्यावरा शहर में अपराध क्रमांक 81/25, धारा 420, 467, 468 IPC** के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड लिया गया है, और मामले में आगे पूछताछ की जा रही है।
पुलिस टीम का विशेष योगदान
इस सराहनीय कार्य में **थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह धाकड़, उपनिरीक्षक राकेश दामले, प्रधान आरक्षक 341 उमेश शर्मा, आरक्षक 759 दिनेश किरार एवं आरक्षक 873 प्रधुम्न** का विशेष योगदान रहा।
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड:
आरोपी अमित चंद्रोल के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं:
1.अपराध क्रमांक 95/2014**, धारा 376, 420 IPC (थाना खिलचीपुर)
2. अपराध क्रमांक 122/2015**, धारा 420 IPC (थाना खिलचीपुर)
3. अपराध क्रमांक 487/2019**, धारा 420, 467, 468, 120-बी IPC (थाना कोतवाली छिंदवाड़ा)
राजगढ़ पुलिस आम जनता से अपील करती है कि यदि किसी के साथ इस तरह की ठगी हुई हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं।
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