
हत्या के मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माने से किया दंडित
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Feb 25, 2025
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सारंगपुर । विगत चार साल पहले 10 जून 2021 को ग्राम कदलावत में खाई खोदने की बात को लेकर पुरानी रंजिश के कारण लाल सिंह के साथ 12 लोगों ने बंदूक, फेरसे,तलवार और लाठी एकमत होकर गंभीर रूप से मारपीट कर रहे थे, मारपीट के दौरान लाल सिंह के भाई गोपाल ने 100 डायल कर पुलिस को मामले की सूचना दी थी जब तक पुलिस आई लाल सिंह के सर दोनों हाथों और पैरों में गंभीर छोटी वह जमीन पर पड़ा हुआ था पुलिस को देखकर सभी 12 आरोपी भाग खड़े हुए पुलिस ने लाल सिंह को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र छपरा में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने लाल सिंह को अमृत घोषित कर दिया फरियादी भाई के द्वारा सभी आरोपियों रुघनाथ उर्फ रघुनाथ, ईश्वर सिंह, भगवान सिंह, शिव सिंह, गोविंद, तूफान, लखन, सुजान सिंह, राजू उर्फ राजेश, पन्नालाल, सुनील, ईश्वर,के विरुद्ध पुलिस थाना छापीहेड़ा भारतीय दंड संहिता की धारा में 302 307 सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया।
उक्त मामले में पुलिस थाना छापीहेड़ा द्वारा मामले की संपूर्ण विवेचना करने के पश्चात माननीय न्यायालय सारंगपुर में चालान प्रस्तुत किया, जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा बुलाए गए लगभग 20 लोगों के साक्ष्य लिए गए, जिनका आरोपियों के अधिवक्ताओं द्वारा बारी बारी से प्रतिपरीक्षण किया गया था, अभियोजन के समस्त दवा हो जाने के बाद दावों बयानो वी न्यायालय में आए समस्त साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश राहुल सिंह ने मामले सभी को दोषी पाते हुए सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी ब्रजकिशोर चौहान ने पैरवी कीं।
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