बिना अनुमति नल कनेक्शन डालने पर प्लंबर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका ने अवैध जल कनेक्शन के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को एक प्लंबर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। यह कार्रवाई निजामपुरा स्थित नूर शाह मस्जिद के पास, रऊफ शेख बिल्डिंग, बाला कंपाउंड में की गई, जहाँ दो अवैध नल कनेक्शन पाए गए थे।

जानकारी के मुताबिक, सोनू अंसारी (मंगरा) नामक प्लंबर ने मनपा की कोई वैध अनुमति लिए बिना सड़क खोदकर ½ इंच व्यास के दो नल कनेक्शन जोड़े थे। इससे मनपा को कुल 99,694 रूपये का नुकसान हुआ है,जिसमें सड़क क्षति, खड्डा शुल्क, जल चोरी और टैपिंग शुल्क शामिल हैं।

 भिवंडी पालिका के प्रशासक व आयुक्त के आदेशानुसार, कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर के मार्गदर्शन में, उप अभियंता सर्फराज अंसारी की निगरानी और विराज भोईर (पथक प्रमुख) व नफीस मोमिन (सहायक पथक प्रमुख) की टीम द्वारा यह कार्रवाई की गाई। पथक प्रमुख विराज भोईईर ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में प्लाबर सोनू अंसारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.) 2023 की धारा 324(4)(5), 303(2) और 326(c) के अंतर्गत मामला दर्ज कराया है

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"नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जल स्रोतों का अनधिकृत उपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की गैरकानूनी हरकत करने की हिम्मत न करे। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे जल कनेक्शन के लिए नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।"

कार्यकारी अभियंता, संदीप पटनावर

रिपोर्टर

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