3.80 लाख रुपये की बिजली चोरी, केस दर्ज

भिवंडी। भिवंडी तालुका के सुरई सारंग गांव में एक बड़े बिजली चोरी के मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें टोरेंट पॉवर कंपनी को 3.80 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। आरोपी ने बिना अनुमति और मीटर के सीधे बिजली कनेक्शन जोड़कर एक साल तक गैरकानूनी रूप से बिजली का उपयोग किया। इस संबंध में टोरेंट पॉवर कंपनी की ओर से शिकायत मिलने के बाद शांतिनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है.शिकायतकर्ता कु. हनी राजेश वेद्य, जो टोरेंट पॉवर कंपनी में कार्यरत हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ इलाके में विशेष जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान घर क्रमांक 83/सी, सुरई सारंग गांव में बिना मीटर के अवैध बिजली कनेक्शन की पुष्टि हुई।छानबीन में सामने आया कि घर मालिक बालाराम चिंतामण पाटील ने कंपनी की अनुमति के बिना सीधे घरेलू उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति जोड़ रखी थी। टोरेंट पॉवर की तकनीकी गणना के अनुसार, आरोपी ने लगभग 11,180 यूनिट बिजली का अवैध रूप से उपयोग किया, जिससे कंपनी को अनुमानित 3,80,673.20 रूपये का नुकसान हुआ है। शांतिनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक घोलप कर रहे है।

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