दहेज हत्याकांड के मामले में अपराधी को मिला 4 वर्ष की सजा एवं 40 हजार रुपए रुपए की जुर्माना राशि

40000 रुपए जुर्माना की राशि न देने की स्थिति में 4 महीने अतिरिक्त सजा

कैमूर-- व्यवहार न्यायालय ए डी जे ग्यारह योगेश शरण त्रिपाठी सिविल कोर्ट भभुआं की अदालत ने दहेज हत्या कांड धारा 304 बी में अपराधी सोनू पासवान पिता गुड्डू पासवान ग्राम- दुबौली, थाना- चांद, जिला- कैमूर (भभुआं) निवासी को 10 वर्ष की कठोर कारावास व 40 हजार रुपए की जुर्माना राशि, जुर्माना राशि न देने की स्थिति में चार महीने की अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई है। इस केस के सूचक झकरी पासवान पिता स्वर्गीय मुन्नी पासवान ग्राम- मोहम्मदपुर, थाना- मोहनियां, जिला- कैमूर(भभुआं) ने अपने प्राथमिक में बताया कि मैं अपनी पुत्री रीमा देवी की शादी सोनू पासवान के साथ हिन्दू धर्म रिती रिवाज से सन 2021 में किया था। मेरी पुत्री रीमा देवी को दिनांक 30 मार्च 2022 को संध्या 6:00 बजे मेरे दामाद सोनू पासवान व समधि गुड्डू पासवान सहित उनके परिवारीक सदस्यों ने मिलकर मेरी बेटी को जला दिया था, जिसका इलाज के दौरान बनारस अंतर्गत मैक्सवेल अस्पताल में इलाज के दौरान दिनांक 31 मार्च 2022 को सुबह 8:00 बजे अस्पताल में निधन हो गया था। घटना का कारण है मेरे दामाद मेरे समधि दहेज में मोटरसाइकिल एवं सोने की चैन की मांग किया करते थे। सूचक के द्वारा चांद थाना में प्राथमिक की दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया था। जिस मामले में थाना प्रशासन द्वारा चांद थाना कांड संख्या 80 / 2022 दर्ज किया गया था। इस केस में सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक रामदयालु सिंह एवम मुद्दायलय की तरफ से संजय कुमार तिवारी द्वितीय उपस्थित थे।

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