अवैध शराब तस्करी के आरोप में अभियुक्त को मिला 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना राशि

कैमूर-- व्यवहार न्यायालय उत्पाद विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र तिवारी की अदालत में उत्पाद थाना कांड संख्या- 931/24 में आरोपी को मिला 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए की जुर्माना राशि। भभुआं उत्पाद थाना कांड संख्या 931/ 24 में मोहनियां चेक पोस्ट पर महिंद्रा पिकअप गाड़ी गाड़ी क्रमांक- जे एच 05 सी एफ 82 77 से 1078.56 लीटर शराब बरामद होने के आरोप में राजेश नोनिया पिता ईश्वर नोनिया गांव कोचस नगर पालिका वार्ड नंबर-5 थाना कोचस जिला रोहतास को उत्पाद विशेष लोक अभियोजन निशिकांत नीलेश के सहयोग से विचरण कराकर अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 30 के बिहार मध्य निषेध एवं उत्पादन संशोधित अधिनियम के अंतर्गत दोस्ती पाते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास की ओर एक लाख रुपए का जुर्माना रस जुर्माना की राशि न देने पर 6 मा का अतिरिक्त कारावास का सजा सुनाया गया।

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