आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त को 30 माह 8 दिन की सजा ₹2 हजार जुर्माना भी
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Oct 08, 2026
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संवाददाता रूपेश कुमार दुबे की रिपोर्ट
कैमूर:-- आर्म्स एक्ट के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने एक अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार, 8 अक्टूबर 2026 को सिविल कोर्ट भभुआ में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार पांडेय की अदालत ने अभियुक्त चिंटू बिंद, पिता डोमा बिंद, निवासी नकतौल, थाना भभुआ, जिला कैमूर को 30 माह 8 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा अभियोजन पदाधिकारी अवनीश पाठक ने बताया कि 30 मार्च 2024 को शाम करीब 6 बजे भभुआ थाना क्षेत्र के जिगनपुरवा गांव के पास पुलिस ने अभियुक्त चिंटू बिंद की निशानदेही पर बालू के ढेर से एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए थे इस मामले को लेकर भभुआ थाना कांड संख्या 240/2024 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी भभुआ थाना के पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अवनीश पाठक ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार अर्जुन ने अभियुक्त का पक्ष रखा साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त चिंटू बिंद को दोषी पाते हुए 30 माह 8 दिन के कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई


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