उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी दखल देहनी नहीं कर सके अधिकारी

 

रोहतास ।अंचल अधिकारी डेहरी अपने दल बल के साथ उच्च न्यायालय पटना के आदेश का पालन करते हुए दखल दिहानी के उद्देश्य पुरानी जीटी रोड बाबूगंज मोड़ के पास सरदार गुरुपेज  सिंह की दुकान को खाली करवाने  पहुंची थी लेकिन अंचल अधिकारी को सफलता नहीं मिली प्राप्त जानकारी अनुसार मोहम्मद हसानुद्दीन ने उच्च न्यायालय पटना के एसएलपी 101 2023 के आदेश के आलोक मैं  मकान मालिक को दुकान खाली करा कर सुपुर्द करने का आदेश है  इसके लिए सासाराम सिविल कोर्ट के नाजिर एवं अन्य कर्मचारी पुलिस बल सभी दुकान खाली करवाने के लिए स्थल पर मौजूद रहे लेकिन कुछ देर के बाद वापस लौट गए चुके सरदार गुरुपेग सिंह मोहलत मांग रहे थे लेकिन अदालती जद्दूजेहद करने वाले लोगों का कहना है कि लोग  न्यायालय के आदेश लेकर इधर से उधर भटकते रहते हैं मगर अधिकारियों को कोई अंतर नहीं पड़ता है जिस कारण जनता बार-बार न्यायालय का चक्कर लगाती है और अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है यदि अधिकारि न्यायालय के प्रति थोड़ी भी रूचि रखे तो सारा आसानी से निपट जाए !

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