राजनैतिक दलों के व्यय को लेकर बैठक


रोहतास । नोडल पदाधिकारी व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग द्वारा आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए निर्वाचन व्यय के संबंध में सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष के साथ प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये है,जिसमें अभ्यर्थी का नामांकन से परिणाम की घोषणा तक किए जाने वाला संपूर्ण व्यय सम्मिलित है।

नोडल पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में अभ्यर्थी के लिए वाहनों की संख्या निर्धारित नहीं है, परंतु प्रचार-प्रसार में प्रयोग होने वाले प्रत्येक वाहन का व्यय अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्च में शामिल किया जायेगा। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि प्रेस-विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगा। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 24 घंटे के अंदर सरकारी संपति, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपति तथा 72 घंटे के अंदर निजी संपति से प्रचार-प्रसार के लिए लगाए गये सभी पोस्टर, बैनर, कटआउट हटाने होंगे,अन्यथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनेगा। राजनीतिक दलों को मीटिंग, रैली एवं जुलूस आदि के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से सिंगल विंडो के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा मीटिंग, रैली एवं जुलुस में संभावित खर्च की सूचना विहित प्रपत्र में देनी होगी । राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए मुद्रित कराए जाने वाले पंपलेट, हैंडबिल एवं पोस्टर में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम मुद्रित करवाना आवश्यक है तथा इसमें हुए व्यय की सूचना व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग को दी जायेगी। कार्यक्रम में रामचन्द्र ठाकुर,अलख निरंजन, सत्तार अंसारी, प्रिंस राज, नन्दकिशोर पासवान, तेजप्रताप, विजय भारती, मो० साबिर हुसैन, राकेश कुमार राय, राजेश्वर कुशवाहा, फारूक आजाद एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए।

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