डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक


रोहतास। जिला निर्वाचन पदाधिकारी उदिता सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा मीडियाकर्मियो के साथ आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय के संबंध में एक बैठक की गयी। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 30 सितम्बर को प्रकाशित निर्वाचक-सूची में दर्ज निर्वाचकों के साथ-साथ 10 अक्टूबर तक प्राप्त सभी प्रपत्र-6 के आधार पर निर्वाचकों का परिवर्द्वन किया जायेगा, परंतु विलोपन एवं संशोधन की कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। पंजीकृत निर्वाचकों को 15 दिन के अंदर इपिक उपलब्ध कराने का निदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। मतदाता सूचना पर्ची में आवश्यक संशोधन करते हुए मतदान केन्द्र संख्या एवं क्रम संख्या को बड़े अक्षरों में इंट्री किया गया है, जिससे निर्वाचकों को अपना नाम एवं क्रमांक खोजने में दिक्कत न हो। रोहतास जिले में कुल 2692 मतदान केन्द्र 1200 निर्वाचकों के मानक के आधार पर बनाये गये हैं। आज की तिथि में 15 मतदान केन्द्रों में 1200 से अधिक निर्वाचक हैं। निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार 1250 से अधिक निर्वाचक होने पर सहायक मतदान केन्द्र का निर्माण किया जायेगा।

सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान केन्द्रों से लाईव वेबकास्टिंग की जानी है। चेनारी विधानसभा के कुछ मतदान केन्द्र जो पूर्व निर्वाचनों में स्थानांतरित किए जाते थे, उनका स्थानांतरण विधानसभा आम निर्वाचन 2025 नहीं किया जायेगा तथा निर्वाचन को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए सभी विधानसभाओं में समान्य प्रेक्षक नियुक्त किये जायेंगे, जिसके साथ-साथ व्यय प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक की भी प्रतिनियुक्ति होगी।

प्रेस नोट निर्गत 06 अक्टूबर को होने के साथ ही संपूर्ण बिहार में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। 24 घंटे, 48 घंटे एवं 72 घंटे में क्रमशः सरकारी भवनों, सार्वजनिक भवनों एवं निजी भवनों से प्रचार-प्रसार समाग्री हटा लेना है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही संपति विरूपण अधिनियम, लाउडस्पीकर एक्ट एवं मोटर वैकिल एक्ट का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। साथ ही रैली, जुलूस, प्रदर्शन आदि निर्वाची पदाधिकारी के अनुमति के बिना नहीं किये जा सकेंगे।

विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गयी है, जिसमें नामांकन से लेकर परिणाम की घोषणा तक समस्त व्यय शामिल है। प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की घोषणा के 30 दिन के अंदर अपने व्यय का व्योरा विहित प्रक्रिया एवं पद्वति के अनुसार जमा करना होगा। आयोग की अपेक्षा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी आय-व्यय अकाउंट के माध्यम से करें।

पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार द्वारा बताया गया कि रोहतास जिलान्तर्गत 22 चेकपोस्ट कार्यरत हैं, जहाँ सघन चेकिंग की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि 74 अवैध हथियार जब्त किये जा चुके हैं एवं 109 लोगो पर सीसीए की कार्रवाई की गयी है। उन्होंने उपस्थित मीडियाकर्मियों से अनुरोध किया की सोशल मीडिया में प्रचारित भ्रामक सुचनाओं के संबंध में तुरंत जानकारी दी जाय, जिसका खंडन-पुष्टि 02 घंटे में अनिवार्य रूप से की जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मतदान दिवस को ईवीएम में पड़े मतों का लेखा सभी पोलिंग एजेंटों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, सभी पीठासीन पदाधिकारी उक्त डेटा सभी पोलिंग एजेंट को अनिवार्य रूप उपलब्ध करायेंगे,ताकि किसी प्रकार का संशय या दुविधा न रहे।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट