फीस न भरने पर छात्र को जमीन पर बैठाया

भिवंडी के सलाऊद्दीन स्कूल के हेड मास्टर और शिक्षक पर केस दर्ज


भिवंडी। भिवंडी के सलाऊद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल और कॉलेज के हेड मास्टर और एक शिक्षक के खिलाफ शांतिनगर पुलिस ने अल्पवयीन न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 और 87 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई स्थानीय निवासी फैज फरीद खान की शिकायत पर की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, फैज फरीद खान का 14 वर्षीय पुत्र फहाद फैज खान उक्त स्कूल में अंग्रेजी माध्यम की 10वीं कक्षा में पढ़ता है। 3 अक्टूबर 2025 से स्कूल में प्रथम सत्र की परीक्षा शुरू हुई थी। आरोप है कि फीस न भर पाने के कारण स्कूल प्रशासन ने फहाद को परीक्षा के दौरान बाकी छात्रों से अलग जमीन पर बैठाकर पेपर देने को मजबूर किया। फैज खान के अनुसार, “मेरा बेटा घर आकर रोने लगा और अगले दिन स्कूल जाने से मना कर दिया। उसने बताया कि उसे बाकी बच्चों के सामने नीचा दिखाया गया और बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे।” इसके बाद पिता ने बेटे को समझा-बुझाकर स्कूल भेजा और स्वयं अपनी बेटी मोमिना के साथ स्कूल पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा तीसरी मंजिल पर जमीन पर बैठकर पेपर लिख रहा था, जबकि अन्य सभी छात्र डेस्क-कुर्सी पर बैठे थे। जब उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक अहमद उल्ला से इस बारे में सवाल किया, तो शिक्षक ने कहा कि कुछ फीस बाकी है, इसलिए ऐसा किया गया है। इस पर फैज खान ने शिक्षा सुधार समिति के अध्यक्ष डाॅ. कामरेड विजय कांबले से मुलाकात की और बिजय कांबले ने  पीडित परिवार के साथ तुरंत शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने पहले बच्चे की परीक्षा बाधित न करने की सलाह दी। परीक्षा पूरी करने के बाद फैज खान ने दोबारा पुलिस में स्कूल प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। शांतिनगर पुलिस ने इस मामले में स्कूल की हेड मास्टर खान अतिया बद्दूजमा और शिक्षक अहमद उल्ला के खिलाफ अल्पवयीन न्याय अधिनियम की धारा 75 (बच्चे के साथ क्रूरता) और 87 (बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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